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कैवियट कब दाखिल करें। कैवियट क्या है ?

कैवियट कब दाखिल करें। कैवियट क्या है ?

किसी वाद, अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में किसी प्रार्थना पत्र के दिए जाने की आशा है, उस प्रार्थना पत्र पर आक्षेप करने के अधिकार का दावा करने वाला कोई व्यक्ति या तो वैयक्तिक रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसके सम्बन्ध में, उस व्यक्ति पर, जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने की आशा है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कैविएट की प्रति तामील करने के बाद न्यायालय में कैविएट दाखिल कर सकता है।

जहां पर कोई कैविएट दाखिल किया गया है और उसकी नोटिस तामील कर दी गई है वहां पर आवेदक न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय इस बात का प्रमाण देगा ।



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